परिवहन ठेकेदारों का वन विभाग में भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर डीएफओ को ज्ञापन सौंपा
ठेकेदारों द्वारा ब्याज पर पैसा लेकर काम किया गया है हमारे द्वारा मंडला डिण्डौरी ठेकेदारों ने लिखित में दिया गया है
हमारे द्वारा भिन्न दो कूपों से ईमरती कास्ट परिवहन किया गया था जिसका आपको भुगतान करना है परन्तु हमेशा आपके द्वारा आशवसान के नाम पर आज तक भुगतान नही किया गया है और ठेकेदारों का शोषण किया गया है, महामारी कोविड-19 के चलते हमारे द्वारा कलेक्टर से परमिशन लेकर आपका का परिवहन समय पूर्ण दिनांक 30/6/2020 को समाप्त कर दिया गया था ।
प्रक्रिया में जो ठेकेदार टेन्डर डालता है नियमानुसार उसे ही नीलामी मे बोली बोलने का अधिकार है ,अनुबंध शर्तों के अनुसार आप को तीस दिन में चालान का 100 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य होता है किन्तु आपके के काषटागार में इमरती काष्ट का पुर्नर मुल्याकंन में होने वाली देरी के कारण आपके द्वारा परिवहन ठेकेदारों को 80 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की व्यवस्था की गई है किन्तु आपके द्वारा अग्रिम 80 प्रतिशत भुगतान भी परिवहन ठेकेदारों को नही किया गया ।
चूंकि सगस्त परिवहन कत्ताओं के द्वारा आपके मनवृत के अंदर आने वाले मंडला डिण्डौरी कटनी जबलपुर में उत्पादित वनउपज को बेमौसम अतिवष्टि एंव ओलावष्टि के साथ कोरोना वायरस कोविड 19 वैश्कि महामारी होने के बावजूद विभाग के द्वारा बिना कोई सहयोग किये व्यक्तिगत जिम्मेदारी एंव निष्ठा के साथ परिवहन कार्य किया गया ।
ठेकेदारों द्वारा ब्याज पर पैसा लेकर काम किया गया इसके बावजूद भी आपके द्वारा आज दिनांक 4/12/20 तक 100 प्रतिशत नही किया गया ।
आज 6 महिने से उपर हो गया हमें पेमेन्ट आपके द्वारा नही किया गया है हमारी आर्थिक स्थिति लगातार बिगडती जा रही है, मानसिक रूप हमें लेनदार परेशान कर रहे है ।
अगली बार जब आप टेन्डर करायेंगें तो जिन कूपों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कटाई के लिये रोक लगाई गई है उन कूपों का टेन्डर आप कैसे करा सकते है यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा परमिशन 2-3 महीने में नही मिलती है उस कूप का टेन्डर आप कराते है वह कास्ट परिवहन कैसे संभव है ।
उन्ही कूपों का टेन्डर जारी किया जायें जिनमें कटाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका है।