आज सहकारिता कर्मचारी महासंघ द्वारा सिविक सेंटर पर अपनी मशीन को रखकर प्रदर्शन किया और धरना भी दिया और शीघ्र ही हमारे जो मांगे हैं उसको शासन द्वारा जल्द से जल्द माने
कमीशन प्रति कुंटल ₹350 किया जाए दुकान गोदाम बिजली का खर्चा दुकान के कविताओं एवं सहायक विक्रेता का वेतन शासन स्तर पर दिया जाए इससे राशन विक्रेता अपना परिवार का पालन कर सके
सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल द्वारा प्रदेश व्यापी हड़ताल की जा रही है। उसके तारतम्य में और उसका समर्थन करते हुए अपनी मांगों सहित जबलपुर राशन विक्रेतागण द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन सिविक सेन्टर मढ़ाताल किया जा रहा है
यह है मांग पुरातन दुकानदारों की-------?
1. माह नवम्बर खाद्य विभाग भोपाल के आदेश क्र... 8.9.96. क 15.J.1.9. द्वारा जिन हितग्राहियों के अंगूठे के निशान नहीं आ पाते हैं, मिसमेच हैं, आधार कार्ड नहीं बने हैं या आधार कार्ड पी. ओ.एस. मशीन में लिंक नहीं है। उनको शासन के निर्देशानुसार वितरण पंजी के माध्यम से वितरण किया गया है जिसमें कोई भी उपभोक्ता वंचित न रहे जिसका समायोजन पोर्टल पर खाद्य अधिकारियों द्वारा आज तक नहीं किया गया।
2. यह कि कोविड-19 के दौरान पी.ओ.एस. मशीन को स्थगित कर उसमें हितग्राहियों के अंगूठे की अनिवार्यता खत्म कर दिया गया था जिसके कारण वितरण पंजी से वितरण किया गया। जिसका समायोजन पोर्टल पर आज तक नहीं हुआ।
3.कोरोना काल महामारी के समय राशन दुकानदार द्वारा ऐसे हितग्राहियों को वितरण पंजी से वितरण किया गया जिनके डॉक्यूमेंट
4. विगत 1 वर्ष से राशन दुकानों में चावल रखा हुआ है। जो कि खाने योग्य नहीं है जिसकी साफ-सफाई में उसकी मात्रा घट जाने के कारण मशीन से मेल नहीं खा रही है। तथा शेष बचा हुआ चावल जिसकी मानक क्षमता खत्म हो चुकी है। जो हितग्राहियों को वितरण करने पर उनके स्वास्थ्य में गलत प्रभाव पड़ेगा उसको भी पोर्टल में समायोजन किया जाये।यह कि, सर्वर की समस्या के कारण हितग्राहियों को वितरण पंजी से वितरण किया गया तथा सर्वर समस्या होने के कारण मशीन में माल दो-दो बार चढ़ गया एवं पोर्टल पर खाद्यान्न की मात्रा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हमेशा अधिक दिखाती रहती है। इसका भी आज तक पोर्टल में समायोजित नहीं किया गया।पोर्टल पर खाद्यान्न अधिक दिखने के कारण आवंटन अधिकांश दुकानों में विगत दो माह से जीरो आ रहा है जिससे भी दुकानदारों को वितरण में समस्या उत्पन्न हो रही हैं। इसका भी समाधान किया जाये।
उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए शासन द्वारा आदेश क. . ! 2 दिनांक 22.12.20आदेश जारी किया गया कि अक्टूबर 2019 से फरवरी 2021 तक जो भी वितरण, वितरण पंजी के माध्यम से किया गया है उसको पी.ओ.एस. मशीन में समायोजित किया जाये। उक्त आदेश का भी अधिकारी द्वारा कोई पालन नहीं किया गया। उक्त आदेश का पालन करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण क्र. WP-531/2021 कलेक्टर महोदय जबलपुर को निर्देशित किया गया है। पालन कराया जाये।